Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए चेक बाउंस केस में 3 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक्टर पर 7.35 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने सुनाया फैसला
दरअसल, 10 जुलाई शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने अभिनेता राजपाल यादव को दोषी ठहराया है। जिसके चलते अब एक्टर 3 महीने तक जेल में रहेंगे। यह पूरा मामला सात अलग-अलग चेक बाउंस केस से जुड़ा है। जिसके तहत अभिनेता पर 9 करोड़ रुपये का कर्ज़ बकाया था।
कोर्ट ने कितना जुर्माना लगाया
अदालत ने हर मामले में 1.05 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है. इस तरह सातों मामलों में कुल जुर्माना 7.35 करोड़ बनता है. अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार शिकायतकर्ता को और 25 हजार राज्य को अदा किए जाएंगे.
चेक बाउंस मामला क्या है?
बताया जा रहा है कि राजपाल यादव ने 2010 में एक फिल्म बनाई थी. इसका नाम था अता पता लापता. फिल्म के लिए राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. हालांकि, राजपाल यादव का कहना था कि ये एक इंवेस्टमेंट था. राजपाल यादव ये लोन चुका नहीं पाए और ये बढ़कर 9 करोड़ हो गया. इसी केस में उन्होंने 5 फरवरी 2026 में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. उस मुश्किल दौर में सोनू सूद सहित कई एक्टर्स ने उनकी मदद की थी .