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BREAKING NEWS: दिल्ली हाईकोर्ट से राजेंद्र भारती को नहीं मिली राहत, बैंक फ्रॉड केस में सजा रहेगी बरकरार

BREAKING NEWS: दिल्ली हाईकोर्ट से राजेंद्र भारती को नहीं मिली राहत, बैंक फ्रॉड केस में सजा रहेगी बरकरार

भोपाल  : मध्यप्रदेश कांग्रेस के नेता राजेंद्र भारती को ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। जबकि इस मामले में उन्हें पहले ही 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। 

सजा पर रोक वाली याचिका खारिज 

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों और प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल निचली अदालत का फैसला प्रभावी रहेगा।

भारती सुप्रीम कोर्ट का खटखटा सकते है दरवाजा

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब राजेंद्र भारती सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते है। फ़िलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार जारी रहेगी।
 


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