Rahul Gandhi Membership Ended: मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी है. जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के प्रावधान के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है. शीर्ष अदालत में केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है. महिला ने याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार देने की मांग की है.
अब जानते हैं क्या होता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को 'दोष सिद्धि की तारीख से' अयोग्य घोषित किया जाता है. यानि उनकी सदस्यता छीन ली जाती है. इसी के साथ, वो व्यक्ति सजा पूरी होने के बाद जन प्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक आयोग्य ही रहेगा.साफ है अगर सजा का फैसला बरकरार रहता है तो व्यक्ति 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा.
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