छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से नई संपत्ति (जमीन) गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। राज्य शासन द्वारा सभी जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश दिए गए थे कि यदि आवश्यकता हो, तो वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेज सकती हैं। इसी क्रम में बिलासपुर जिला, कोरिया जिला और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला की जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा संशोधित जमीन गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे गए थे। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तार से परीक्षण किया गया और सभी पहलुओं पर समग्र समीक्षा की गई।
13 फरवरी 2026 से लागू होंगी संशोधित दरें
विचार-विमर्श के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के लिए प्रस्तुत संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई जमीन गाइडलाइन दरें 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। इन नई दरों के लागू होने से संबंधित जिलों में संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया संशोधित मूल्य के आधार पर की जाएगी।
वेबसाइट और कार्यालयों से मिलेगी जानकारी
आम नागरिक, संपत्ति क्रेता-विक्रेता एवं अन्य संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से यदि संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो उनके परीक्षण के बाद चरणबद्ध तरीके से नई गाइडलाइन दरें जारी की जाएंगी।