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नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पति की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में छिपाने के मामले में दोषी ठहराई गई मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोनों को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था।

अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों को मृत्युदंड दिया। साथ ही उन पर अलग-अलग राशि का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले ने शव को नीले ड्रम में छिपाए जाने की वजह से देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं।

अदालत ने अपराध की गंभीरता पर की टिप्पणी

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अपराध के अनुरूप सजा मिलनी चाहिए। सुनवाई के दौरान महाभारत का उल्लेख करते हुए यह बात भी कही गई कि अपराधी को उसके अपराध की सजा देना धर्म का काम है। अदालत ने मामले की भयावहता को सजा तय करने में अहम माना।

30 सितंबर को दोषी करार दिए गए थे मुस्कान और साहिल

इस मामले में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 30 सितंबर को मुस्कान रस्तोगी और साहिल को दोषी ठहराया था। इसके बाद सजा पर फैसला सुनाने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई थी।

सौरभ राजपूत हत्याकांड का ट्रायल जुलाई 2025 में शुरू हुआ था। करीब 13 महीने चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 126 तारीखों पर सुनवाई हुई और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

सौरभ के परिवार ने की थी फांसी की मांग

सौरभ राजपूत के परिवार ने अदालत से दोनों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की थी। सौरभ के भाई राहुल ने कहा था कि परिवार को शुरुआत से ही न्याय मिलने की उम्मीद थी। उनकी मांग थी कि भाई के साथ किए गए अपराध के लिए आरोपियों को कठोर सजा दी जाए।

नीले ड्रम में मिला था सौरभ का शव

यह मामला उस समय देशभर में चर्चा में आया, जब सौरभ राजपूत का शव उनके घर में रखे नीले ड्रम से बरामद हुआ। मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल पर सौरभ की हत्या करने और शव को ड्रम में छिपाने का आरोप था। पुलिस ने 19 मार्च 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


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