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कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई उम्रकैद की सजा, सोती हुई पत्नी पर छोड़ दिया था कोबरा

कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई उम्रकैद की सजा, सोती हुई पत्नी पर छोड़ दिया था कोबरा

केरल की सेशन कोर्ट (Kerala Court) ने बुधवार को उत्तरा हत्याकांड (Uthra Murder Case) में कोबरा (Kobra) का इस्तेमाल कर पत्नी की हत्या करने के मामले में बुधवार को पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बीती 11 अक्टूबर को पति सूरज एस कुमार को हत्या, हत्याकांड में सबूत मिटाने और जहर देने का दोषी माना गया था।

फांसी की सजा को बदला उम्रकैद में

25 साल की पत्नी उत्तरा को पहले ही प्रयास में मारने की कोशिश का दोषी ठहराया है। अपनी पत्नी को मारने के लिए उसने इसके लिए एक सांप का इस्तेमाल किया। कोर्ट में मौजूद वकील ने बताया कि आरोपी की सजा का ऐलान करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभ की श्रेणी में आता है। लेकिन दोषी की 28 साल की उम्र को देखते हुए उसे फांसी की बजाय उम्रकैद की सजा दी जाती है।

इन धाराओं में हुआ था मामला दर्ज

बता दें कि केरल की एक सत्र अदालत ने 11 अक्टूबर को सूरज एस कुमार को कोबरा से हत्या, जहर देने, सबूत नष्ट करने और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया था। सजा सुनाने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने साफ कहा कि उम्र को देखते हुए उसे मौत की सजा के बजाय उम्रकैद की सजा देने का फैसला सही रहेगा। आरोपी पति पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 328 और 201 के तहत दोषी पाया गया था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 7 मई 2020 को पत्नी की हत्या कर दी गई थी।


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