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सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, समयमान या पदोन्नति वेतनमान चुनने के लिए 31 जुलाई तक का समय

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, समयमान या पदोन्नति वेतनमान चुनने के लिए 31 जुलाई तक का समय

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पात्र शासकीय कर्मचारियों को समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) और पदोन्नति वेतनमान (Promotion Pay Scale) में से किसी एक योजना का चयन करने के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब कर्मचारी 31 जुलाई 2026 तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। यह समय सीमा केवल एक बार के लिए बढ़ाई गई है।

कर्मचारी संगठनों की मांग पर लिया गया फैसला

सरकार के अनुसार विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अधिकारी संघों ने विकल्प चयन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। इन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने अंतिम तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे पहले कर्मचारियों को एक माह के भीतर अपना विकल्प जमा करना था।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हुई है। इनमें प्रमुख रूप से—

सहायक शिक्षक (शिक्षक संवर्ग)
सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी
विभिन्न निर्माण विभागों के उप अभियंता
वन विभाग के वनक्षेत्रपाल

शामिल हैं। इन कर्मचारियों को अपनी सेवा शर्तों के अनुसार समयमान वेतनमान या पदोन्नति वेतनमान में से किसी एक योजना का चयन करना होगा।

9 जून के आदेश में किया गया था बड़ा बदलाव

गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 जून 2026 को जारी परिपत्र के माध्यम से कई विभागों की पुरानी पदोन्नति वेतनमान व्यवस्था को वित्त विभाग की प्रचलित समयमान वेतनमान प्रणाली में समाहित करने का निर्णय लिया था। उसी आदेश के तहत पात्र कर्मचारियों को दोनों योजनाओं में से किसी एक का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था।

31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका

सरकार ने स्पष्ट किया है कि विकल्प प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 जुलाई 2026 तक ही मान्य रहेगी। आदेश में आगे समय बढ़ाने या बाद में विकल्प बदलने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। साथ ही, 9 जून 2026 के परिपत्र में निर्धारित अन्य सभी नियम और शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल निर्धारित संवर्गों के पात्र कर्मचारियों के लिए लागू होगा। अन्य विभागों या संवर्गों के शासकीय कर्मचारी इस आदेश के दायरे में शामिल नहीं होंगे।


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