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आतंकियों पर केंद्र का सख्त वार, UAPA के तहत 23 नाम आतंकवादी घोषित, जारी की नई अधिसूचना

आतंकियों पर केंद्र का सख्त वार, UAPA के तहत 23 नाम आतंकवादी घोषित, जारी की नई अधिसूचना

आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त करते हुए केंद्र सरकार ने 23 लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन सभी नामों को यूएपीए की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि सूची में शामिल अधिकांश लोग प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं और फिलहाल पाकिस्तान या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में सक्रिय हैं।

जैश और लश्कर से जुड़े कई नाम शामिल

घोषित आतंकियों की सूची में मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान और हाफिज अब्दुल शकूर जैसे नाम शामिल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार इन पर वर्ष 2016 में नगरोटा सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले और 2022 में जम्मू के सुंजवां क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हुए हमले से जुड़े होने के आरोप हैं। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अब्दुल रऊफ और हाफिज खालिद वलीद का नाम भी सूची में शामिल किया गया है।

बेंगलुरु मूल का आरोपी भी सूची में शामिल

सूची में मोहम्मद शहीद फैसल उर्फ उस्ताद उर्फ जाकिर का नाम भी शामिल है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उसका स्थायी पता कर्नाटक के बेंगलुरु में है, जबकि वर्तमान में उसके पाकिस्तान के रावलपिंडी में होने की जानकारी दी गई है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वह लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा रहा है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने, हथियारों का प्रशिक्षण दिलाने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में भूमिका निभाता रहा है।

कानूनी कार्रवाई का दायरा होगा और मजबूत

गृह मंत्रालय के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन सभी व्यक्तियों को यूएपीए की धारा 35 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। इस कदम के बाद इनकी संपत्तियों को जब्त करने, वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ देश की सख्त नीति का हिस्सा है।


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