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Brij Bhushan Sharan Singh 18 जुलाई को कोर्ट में हुए पेश, दो दिनों की मिली अंतरिम जमानत, ये सभी धारा लगाईं गई 

Brij Bhushan Sharan Singh 18 जुलाई को कोर्ट में हुए पेश, दो दिनों की मिली अंतरिम जमानत, ये सभी धारा लगाईं गई 

Brij Bhushan Sharan Singh: मंगलवार (18 जुलाई) को भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में पेशी हुई, जहां महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में दोनों आरोपियों बृजभूषण और विनोद तोमर को दो दिनों की अंतरिम जमानत मिली है. कोर्ट ने निर्धारित किया है कि इस मामले की सुनवाई गुरुवार (20 जुलाई) को दोपहर 12:30 बजे रेगुलर बेल पर होगी. बृजभूषण की तरफ से कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी.

दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. इस चार्टशीट में बृजभूषण और विनोद तोमर के खिलाफ केस का जिक्र है, और इसमें कुल 44 गवाह हैं और 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. पीड़ित रेसलर्स के समर्थन में 15 लोगों ने बयान दिए हैं.

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चार्जशीट में ब्रिजभुषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ी IPC की धारा  354, 354-A और 354 D लगाईं गई है, जबकि विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धरा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाया गया है. इन सभी धाराओं में से 354 में 5 साल की सजा है और गैर-जमानती धारा है, धारा 354A में अधिकतम एक साल की सजा हो सकती है लेकिन जमानती धारा है और धारा 354D में 5 साल की सजा है जबकि यह धारा जमानती है. 

कई विपक्ष के नेताओं ने बृजभूषण की गिरफ्तारी के बारे में सवाल उठाए हैं, क्योंकि वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी न करने का कारण बताते हुए कहा है कि "बृजभूषण ने निर्देशों का पालन किया और वह जांच में शामिल हुए हैं"। वर्तमान में दिल्ली पुलिस फोरेंसिक लैब में जमा हुए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बृजभूषण ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे है.

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