बलौदाबाजार। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने होटल, लॉज, रैन बसेरा और धर्मशाला संचालकों के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आगंतुक की सही पहचान सुनिश्चित करना संचालकों की जिम्मेदारी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
हर आगंतुक का पहचान पत्र जांचना होगा अनिवार्य
पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पहले उसका आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य किसी वैध सरकारी पहचान पत्र की जांच अनिवार्य रूप से की जाए। इसके साथ ही होटल और लॉज संचालकों को अपने रजिस्टर में आगंतुक का पूरा नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, आने और जाने का समय दर्ज करना होगा।
बिना वैध दस्तावेज किसी को ठहराने पर होगी कार्रवाई
पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को ठहराने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई संचालक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
संदिग्ध व्यक्ति या अवैध विदेशी नागरिक की सूचना दें
पुलिस ने सभी संचालकों से अपील की है कि यदि उनके होटल, लॉज या धर्मशाला में कोई संदिग्ध व्यक्ति ठहरता है या किसी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 जारी किया गया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
पुलिस ने व्यवसायियों से मांगा सहयोग
एसपी गौरव राय ने कहा कि होटल और लॉज संचालकों की सतर्कता से अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। उन्होंने सभी व्यवसायियों से सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने और पुलिस के साथ सहयोग बनाए रखने की अपील की, ताकि जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।