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Share Market Fraud: रकम दोगुनी करने का लालच पड़ा भारी, करोड़ों की ठगी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार

Share Market Fraud: रकम दोगुनी करने का लालच पड़ा भारी, करोड़ों की ठगी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में शेयर मार्केट में निवेश कर रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहे हरिशंकर गुप्ता और उसकी पत्नी रेखा गुप्ता को नया रायपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार दोनों ने कई लोगों से कुल 2 करोड़ 4 लाख 97 हजार 502 रुपये निवेश के नाम पर अपने खातों में जमा कराए थे।

शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का सपना दिखाकर ठगे करोड़ों

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने पर उनकी रकम कम समय में दोगुनी हो जाएगी। इसी लालच में कई लोगों ने चेक और आरटीजीएस के माध्यम से लाखों रुपये उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए। शुरुआती दौर में आरोपियों ने कुछ निवेशकों को पैसे लौटाकर विश्वास भी कायम रखा, जिससे और लोग उनके जाल में फंसते चले गए।

शिकायत के बाद खुला ठगी का पूरा खेल

चांपा निवासी हेमदत्त केशरवानी ने 24 मई 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि हरिशंकर गुप्ता और रेखा गुप्ता ने उन्हें और अन्य लोगों को शेयर ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देकर बड़ी रकम जमा करवाई।जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने कुल 39 लाख 99 हजार 400 रुपये कुछ निवेशकों को वापस किए, लेकिन बाकी रकम लौटाने के नाम पर लगातार बहाने बनाते रहे। जब काफी समय बीतने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला तो पीड़ितों ने पुलिस की शरण ली।

फरारी के दौरान बदलते रहे ठिकाने

एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी दंपति लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। चांपा पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नया रायपुर में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

मोबाइल, लैपटॉप और दस्तावेज जब्त

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने निवेश के नाम पर लोगों से रकम लेने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उनके कब्जे से लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, चेकबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी दंपति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस ठगी में और कितने लोग प्रभावित हुए हैं तथा कहीं अन्य सहयोगी भी इस नेटवर्क से जुड़े तो नहीं हैं।

पुलिस की अपील

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बिना सत्यापन के किसी भी व्यक्ति या संस्था के झांसे में आकर निवेश न करें। अधिक मुनाफे का लालच देने वाले प्रस्तावों की पहले पूरी जांच-पड़ताल करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।


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