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आर्यन खान को फिर नहीं मिली जमानत, कोर्ट में वकील ने किया ये बड़ा दावा

आर्यन खान को फिर नहीं मिली जमानत, कोर्ट में वकील ने किया ये बड़ा दावा

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Mumbai Cruise Drugs Case) में वरिष्ठ वकील अमित देसाई (Amit Desai) बुधवार को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की ओर से दलील देते हुए नजर आए।

सूत्रों के मुताबिक, सेशंस कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर सुनवाई को टाल दिया है और अब इस मामले की सुनवाई कल वीरवार को होगी। बताया जा रहा है कि फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील के बीच लंबी बहस हुई।

देसाई ने एनडीपीएस (NDPS) की स्पेशल कोर्ट में आर्यन की बेल याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई अभी जारी है। सुपरस्टार के बेटे के वकील ने दलील देते हुए कहा कि आर्यन खान उस क्रूज पर नहीं थे, जिस पर 2 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) ने छापेमारी की थी। उनके मुवक्किल आर्यन को क्रूज पर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ज

ब आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट एंट्री गेट पर पहुंचे, तो एनसीबी (NCB) की छापेमारी पहले से ही चल रही थी और उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास कॉन्ट्राबैंड है और अरबाज मर्चेंट ने स्वीकार किया। देसाई ने कहा, "आर्यन खान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।"

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देसाई ने कहा, "आर्यन खान के खिलाफ उनका अधिकतम मामला कब्जा नहीं, खपत की स्वीकृति है।" देसाई ने आगे कहा "अगर उसके पास कैश नहीं था, तो उसकी खरीदने का भी कोई प्लान नहीं था। अगर उसके पास कोई पदार्थ नहीं है, तो वह बेचने या यूज करने वाला भी नहीं था। आर्यन खान और किसी भी रिकवरी के बीच कोई संबंध नहीं है और फिर भी हमारे पास रिमांड में 'इन कनेक्शन विद' (In Connection With) शब्द है। वे कई लोगों को गिरफ्तार करके अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह उन्हें उन लोगों को पकड़ने का अधिकार नहीं देता है, जो स्वतंत्रता के हकदार हैं।"

बता दें कि एनसीबी ने बुधवार को आर्यन खान की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि वसूली की मात्रा के बावजूद, आर्यन खान को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि एजेंसी की प्राथमिक जांच से पता चलता है कि वह सांठगांठ का हिस्सा है।

आर्यन खान अरबाज मर्चेंट और अरबाज के सूत्रों के जरिए ड्रग्स की खरीद करता था, एनसीबी ने इसे "अवैध ड्रग चेन" (Illegal Drug Chain) करार दिया है। आर्यन खान के वकील ने कहा, "यह एक बहुत ही गंभीर शब्द है जिसे उन्होंने आर्यन खान पर डाल दिया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे दोस्त जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट (NDPS ACT) के अनुसार अवैध तस्करी क्या है।"

देसाई ने कहा, "अवैध तस्करी का आरोप स्वाभाविक रूप से बेतुका है। इस लड़के के पास कुछ भी नहीं है, वह जहाज पर भी नहीं था। यह एक बेतुका और झूठा आरोप है।" देसाई ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, "वे कुछ छोटे बच्चे हैं। कई देशों में ये पदार्थ कानूनी हैं। आइए हम जमानत में दंडित न करें। आइए हम उनके लिए इसे और खराब न करें। उन्होंने काफी कुछ सहा है, उन्होंने अपना सबक सीखा है, अगर बिल्कुल भी। वे पेडलर, रैकेटियर या तस्कर नहीं हैं। हम एक देश के रूप में एक सुधारवादी राज्य में चले गए हैं। जहां पहले कंज्यूम के लिए पांच साल की सजा थी, उसे 2001 में घटाकर एक साल कर दिया गया है।

बता दें कि आर्यन खान को एक क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से 2 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से अभी तक उन्हें बेल नहीं मिली है।


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