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सहारा रिफंड पर सरकार का बड़ा अपडेट, 50 हजार की सीमा खत्म! नए हेल्पलाइन नंबर जारी

सहारा रिफंड पर सरकार का बड़ा अपडेट, 50 हजार की सीमा खत्म! नए हेल्पलाइन नंबर जारी

सहारा इंडिया में पैसा फंसा होने के बाद रिफंड का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए पोर्टल से जुड़ी प्रक्रिया में कुछ अहम अपडेट सामने आए हैं। हालांकि, एक जरूरी बात स्पष्ट है—पूरी जमा राशि का क्लेम करने की सुविधा और पूरी रकम का रिफंड मिलना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, रिफंड का भुगतान पात्रता और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाता है।

सहारा रिफंड पोर्टल पर नया अपडेट, अब किसी भी कुल क्लेम राशि के लिए री-सबमिशन का विकल्प

सहकारिता मंत्रालय की 8 सितंबर 2026 की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सहारा रिफंड पोर्टल को दोबारा चालू कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया था कि तब तक 41.56 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को कुल 9,267 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके थे, जबकि करीब 20 लाख आवेदन प्रक्रिया में बाकी थे। पोर्टल बहाल होने के बाद लंबित आवेदनों का सत्यापन और रिफंड प्रक्रिया फिर शुरू हुई।

 

क्या अब 50 हजार रुपये की सीमा खत्म हो गई है?

इस मामले में एक जरूरी अंतर समझना होगा। री-सबमिशन पोर्टल पर अब किसी भी कुल क्लेम राशि वाले आवेदन के लिए री-सबमिशन की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी सामने आई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निवेशक को उसकी पूरी जमा रकम तुरंत वापस मिल जाएगी या रिफंड की भुगतान सीमा खत्म हो गई है।

पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सत्यापित पात्र जमाकर्ताओं को प्रति आवेदन 50 हजार रुपये या उससे कम का भुगतान किए जाने का उल्लेख है। 10 लाख रुपये का आंकड़ा री-सबमिशन की पात्रता से जुड़ा है, इसे 10 लाख रुपये के रिफंड की गारंटी नहीं समझना चाहिए।

 

सहारा निवेशकों के लिए जारी हुए नए हेल्पलाइन नंबर

री-सबमिशन पोर्टल पर सहायता के लिए ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं:

011-44716198

011-44716478

011-44716887

ध्यान दें कि आपके दिए गए इनपुट में दूसरा नंबर 011-44716498 लिखा है, जबकि 27 अक्टूबर को अपडेट की गई उपलब्ध जानकारी में 011-44716478 दर्ज है। कॉल करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नंबर की पुष्टि जरूर करें।

 

किन निवेशकों को मिलेगा रिफंड का लाभ?

यह रिफंड प्रक्रिया सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के पात्र जमाकर्ताओं के लिए है:

सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ

सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, भोपाल

हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कोलकाता

स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, हैदराबाद

इन समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के दावों का आधार, सदस्यता और बैंक खाते की जानकारी से मिलान किया जाता है। जमा प्रमाणपत्र, रसीद और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र रकम आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।

 

सहारा रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

निवेशक नीचे दिए गए तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं।

जमाकर्ता पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करें।

आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के जरिए सत्यापन करें।

अपनी जमा राशि, सदस्यता और खाते से संबंधित जानकारी भरें।

जमा प्रमाणपत्र या रसीद समेत मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।

सभी जानकारियां जांचने के बाद आवेदन जमा करें और प्राप्त रसीद या क्लेम नंबर सुरक्षित रखें।

जरूरी बात: आधार से जुड़ा सक्रिय मोबाइल नंबर और आधार-सीडेड बैंक खाता आवश्यक है। आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

 

पहले क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो क्या करें?

जिन निवेशकों के आवेदन में कोई कमी बताई गई है या जिनका भुगतान असफल हुआ है, वे री-सबमिशन पोर्टल के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। इसके लिए https://mocresubmit.crcs.gov.in पर जाकर अपने क्लेम की स्थिति और बताई गई कमी की जानकारी देखें। आवश्यक दस्तावेजों और विवरणों को ठीक करके दोबारा आवेदन जमा करें।

 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत रिफंड वितरण की समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। ऐसे में जिन निवेशकों के आवेदन लंबित हैं, उन्हें पोर्टल पर अपना स्टेटस जांचकर जरूरी सुधार जल्द पूरा करना चाहिए।


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