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MP Guest Teachers : मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों को राहत, विभाग ने निरस्त किया पुराना आदेश 

MP Guest Teachers : मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों को राहत, विभाग ने निरस्त किया पुराना आदेश 

MP Guest Teachers : मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों से जुड़े एक अहम फैसले में शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें लगातार एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहने वाले अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है।

विरोध के बाद बदला फैसला

पहले जारी निर्देशों के तहत स्कूल प्रभारियों को कहा गया था कि यदि कोई अतिथि शिक्षक सात दिन तक लगातार विद्यालय नहीं आता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से रिलीव किया जाए। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई थी कि यदि प्राचार्य या प्रभारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

इस आदेश का प्रदेशभर में अतिथि शिक्षकों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि कई बार तकनीकी कारणों या पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज न होने जैसी समस्याओं के चलते अनुपस्थिति दर्ज हो जाती है, जिससे नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है।

क्या थे पुराने निर्देश?

शिक्षा विभाग ने अपने पहले आदेश में कहा था कि नियमित शिक्षकों के रिक्त पदों और अवकाश की स्थिति में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। यदि कोई अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के अनुसार एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसे तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्रवाई न करने की स्थिति में संबंधित प्राचार्य की जवाबदेही तय होगी।

अब जारी हुआ नया आदेश

अतिथि शिक्षकों के विरोध को देखते हुए विभाग ने पुराने निर्देश निरस्त कर दिए हैं। नए आदेश में शिक्षा विभाग ने पुराने निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर होगी आगे की कार्रवाई। इस आदेश को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और कलेक्टरों को भेजा गया है। 


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