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रायपुर में दो दिन मांस-मटन बिक्री पर रोक: निगम ने जारी किया आदेश

रायपुर में दो दिन मांस-मटन बिक्री पर रोक: निगम ने जारी किया आदेश

रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 18 और 19 दिसंबर को मांस–मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इन दोनों दिनों गुरु घासीदास जयंती (18 दिसंबर) और संत तारण तरण जयंती (19 दिसंबर) के सम्मान में यह प्रतिबंध लागू किया है।

दुकानें व स्लॉटर हाउस रहेंगे बंद

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि निगम सीमा के भीतर स्थित सभी मांस-मटन दुकानों और पशु वध गृह को दो दिनों तक बंद रखना आवश्यक होगा। किसी भी तरह की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जोन अधिकारियों को सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश

निगम ने जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने और प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। होटलों और रेस्टोरेंट में भी मांसाहारी व्यंजन परोसने पर रोक रहेगी। उल्लंघन पाए जाने पर सामान जप्त करने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

महापौर ने दी स्पष्ट चेतावनी

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि धार्मिक पर्वों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। नियम तोड़ने वालों पर निगम सख्ती से कार्रवाई करेगा।


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