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रायपुर में अब फ्री होगी मॉल पार्किंग: उपभोक्ता आयोग ने अंबुजा मॉल की फीस को बताया अवैध

रायपुर में अब फ्री होगी मॉल पार्किंग: उपभोक्ता आयोग ने अंबुजा मॉल की फीस को बताया अवैध

रायपुर: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर स्थित अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में अब पार्किंग के लिए किसी भी उपभोक्ता को शुल्क नहीं देना होगा। रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसले में मॉल प्रबंधन द्वारा वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क को अवैध करार दिया है।

क्या है आयोग का फैसला?

जिला उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त बेंच, जिसमें अध्यक्ष प्रशांत कुण्डू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि पार्किंग सुविधा उपभोक्ताओं के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। इसे कमाई का जरिया बनाना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। आयोग ने आदेश दिया कि मॉल प्रबंधन दोपहिया और चारपहिया सभी वाहनों के लिए निशुल्क पार्किंग सुनिश्चित करे।

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

यह मामला तब सामने आया जब अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला 15 जून 2025 को अपनी वृद्ध माता को मॉल छोड़ने पहुंचे थे। कुछ ही मिनट रुकने के बावजूद उनसे ₹30 पार्किंग शुल्क वसूला गया। शुक्ला ने इसका विरोध किया, लेकिन मॉल प्रबंधन ने “नो फ्री ड्रॉप सुविधा” का हवाला दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई।

अदालत में क्या दिए गए तर्क?

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं को उठाया  है। पार्किंग क्षेत्र भवन अनुमति का हिस्सा होता है, इसे सार्वजनिक सुविधा के रूप में स्वीकृति मिलती है, इस पर शुल्क लेना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है, उन्होंने ₹50,000 मुआवजे की भी मांग की थी, जिसे आयोग ने उचित माना।

आदेश का असर: उपभोक्ताओं के लिए बड़ी जीत

इस फैसले के बाद अब मॉल में शॉपिंग, मूवी या खाने के लिए आने वाले लोगों से पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। यह आदेश न केवल रायपुर बल्कि देशभर के मॉल्स के लिए एक मिसाल बन सकता है।

अगर फिर भी वसूला जाए शुल्क तो क्या करें?

उपभोक्ता आयोग ने साफ किया है कि यदि कोई मॉल पार्किंग फीस वसूलता है, तो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इसे अनुचित व्यापार व्यवहार के तहत चुनौती दे सकते हैं।

 
उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम

देशभर में मॉल पार्किंग नीति पर असर पड़ सकता है। आम जनता के खर्च में सीधी राहत मिलेगी।


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