नई दिल्ली। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी आपूर्ति से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन घरों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन उपलब्ध है, वे अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के पात्र नहीं होंगे। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं के पास फिलहाल पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन मौजूद हैं, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
PNG कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगी LPG रिफिल:
नए नियम के लागू होने के बाद पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की रिफिल भी जारी नहीं की जाएगी। सरकार का मानना है कि जिन घरों में पाइप्ड गैस की सुविधा पहले से मौजूद है, वहां एलपीजी की आवश्यकता कम हो जाती है। इस फैसले का उद्देश्य गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी हुआ आदेश:
पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत जारी किया है। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू गैस की उपलब्धता को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक एलपीजी की पहुंच सुनिश्चित होगी।
राजपत्र में प्रकाशन के बाद लागू होगा नियम:
मंत्रालय के अनुसार यह नया नियम आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित होने के बाद लागू माना जाएगा। इसके बाद गैस कंपनियां पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की नई बुकिंग या रिफिल उपलब्ध नहीं कराएंगी।
क्या करना होगा उपभोक्ताओं को:
जिन घरों में PNG कनेक्शन मौजूद है, उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। PNG उपभोक्ताओं को LPG रिफिल नहीं मिलेगी, नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद लागू होगा, आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किया गया है।