मैहर : मध्य प्रदेश के मैहर में चलाए जा रहे नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के बीच शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक युवक पर न्यायालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 32,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी की लापरवाही से एक महिला भी सड़क हादसे का शिकार होते-होते बच गई।
19 जुलाई का मामला
जानकारी के अनुसार, 19 जुलाई की दोपहर घंटाघर चौराहे पर एक युवक शराब के नशे में बाइक (MP35MA5609) चला रहा था। नशे के कारण उसका वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क से गुजर रही एक महिला से टकराते-टकराते बचा। मौके पर मौजूद यातायात पुलिस ने तत्काल चालक को पकड़कर यातायात थाने लाया।
मेडिकल परीक्षण कराया गया
इसके बाद चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
22,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया
गुरुवार को न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कुल 32,500 रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें वाहन मालिक पर 10,000 रुपये तथा चालक अरविंद विश्वकर्मा निवासी सतना पर 22,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
शराब पीकर वाहन चलाना कानूनन अपराध
यातायात प्रभारी विक्रम पाठक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह स्वयं और दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालता है। उन्होंने वाहन चालकों से हेलमेट पहनकर सुरक्षित वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की