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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्याय विभाग ने जारी की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज: राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्याय विभाग ने जारी की अधिसूचना

बिलासपुर:  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति ने तीनों नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तीनों न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके संबंधित पद का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत की गई है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय न्याय विभाग ने इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी की। नियुक्ति संबंधी आदेश केंद्रीय न्याय विभाग के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति

अधिसूचना में जिन तीन नामों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है, उनमें संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार शामिल हैं। इनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। नियुक्ति के बाद तीनों न्यायाधीश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

क्या है संविधान का अनुच्छेद 217(1)?

संविधान का अनुच्छेद 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों से संबंधित है। इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इन तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी और न्याय विभाग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया का औपचारिक चरण पूरा हो गया है। अब तीनों न्यायाधीश अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद न्यायिक दायित्व संभालेंगे।


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