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Bhopal Police Order : भोपाल पुलिस का सख्त फरमान, नही माना तो होगी कार्रवाई 

Bhopal Police Order : भोपाल पुलिस का सख्त फरमान, नही माना तो होगी कार्रवाई 

Bhopal Police Order : राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि अब शहर में रहने वाले सभी किरायेदारों, पेइंग गेस्ट (PG), हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं, घरों में काम करने वाले नौकर-चाकर और होटल-लॉज में ठहरने वाले मेहमानों की पूरी जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा।

मकान मालिक और होटल संचालकों को दिए निर्देश

पुलिस प्रशासन ने मकान मालिकों, हॉस्टल संचालकों और होटल-लॉज संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां रहने वाले किरायेदारों और मेहमानों की पूरी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराएं। जाकि शहर में रह रहे लोगों की पहचान सुनिश्चित की जा सके।

अपराधियों पर पुलिस की नजर 

पुलिस के मानना है कि कई बार अपराधी आम नागरिकों की आड़ में शहर में अपना ठिकाना बना लेते हैं और वारदातों को अंजाम देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। ताकि समय रहते अपराधियों और संदिग्धों पर नजर रखी जा सके।

नहीं माना आदेश तो होगी कार्रवाई

पुलिस ने साफ तौर पर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भोपाल एक संवेदनशील शहर है, जहां वीआईपी मूवमेंट के साथ कई बड़ी संस्थान भी हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आदेश का पालन नहीं करने वाले मकान मालिकों या संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।


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