
छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों में बड़ा बदलाव, फ्लैट–दुकानों को बड़ी राहत; सुपर बिल्ट-अप व्यवस्था खत्म
रायपुर: छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों में व्यापक संशोधन कर दिया गया है। नए आदेश के तहत बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट, दुकानों और कार्यालयों को सबसे बड़ी राहत दी गई है। अब संपत्ति का मूल्यांकन सुपर बिल्ट-अप एरिया नहीं बल्कि बिल्ट-अप एरिया के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने इस संबंध में विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।
प्रदेश में गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण को लेकर कई सुझाव और ज्ञापन प्राप्त हुए थे। इन सभी का परीक्षण करते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ये बदलाव नगरीय विकास, रियल एस्टेट सेक्टर और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर किए गए हैं।
बोर्ड के मुख्य निर्णय
1. नगरीय क्षेत्रों में भूखंडों के मूल्यांकन में बदलाव
1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर लागू इंक्रीमेंटल गणना प्रणाली खत्म कर दी गई है। अब पुनः पुरानी स्लैब प्रणाली लागू होगी:
नगर निगम: 50 डेसिमल तक
नगर पालिका: 37.5 डेसिमल तक
नगर पंचायत: 25 डेसिमल तक
2. सुपर बिल्ट-अप की जगह बिल्ट-अप एरिया से मूल्यांकन
बहुमंजिला भवनों में फ्लैट, दुकानों और कार्यालयों का मूल्यांकन अब बिल्ट-अप एरिया से होगा।
यह प्रावधान मध्यप्रदेश काल से जारी सुपर बिल्ट-अप व्यवस्था को समाप्त करता है।
इसके लागू होने से वर्टिकल डेवलपमेंट और भूमि उपयोग में सुधार होगा।
3. ऊपरी मंजिलों की कीमतों में बड़ी राहत
बहुमंजिला और कमर्शियल बिल्डिंग में तल के आधार पर दरें घटाई गईं:
बेसमेंट व प्रथम तल: 10% कमी
द्वितीय तल और उससे ऊपर: 20% कमी
इससे मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दर पर फ्लैट व दुकानें उपलब्ध होंगी।
4. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दूरी आधारित राहत
किसी कमर्शियल परिसर में मुख्य मार्ग से 20 मीटर के बाद स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन में 25% कमी लागू होगी। दूरी का माप मुख्य मार्ग से बने हिस्से की ओर से किया जाएगा।
5. जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश
जिलों को निर्देश दिया गया है कि हाल ही में बढ़ी दरों पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा कर 31 दिसंबर तक संशोधित प्रस्ताव भेजें। केंद्रीय बोर्ड इन प्रस्तावों का विश्लेषण कर आगामी गाइडलाइन दरों पर अंतिम निर्णय लेगा।
6. सभी प्रावधान लागू
इन सभी नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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