असम में बहुविवाह पर कड़ा कानून: पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने पर 10 साल की जेल, सरकारी योजनाओं से भी बाहर...

Assam Polygamy Bill 2025: असम सरकार ने राज्य में बहुविवाह को पूरी तरह रोकने के लिए ‘असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025’ पास कर दिया है। नए कानून के तहत किसी व्यक्ति द्वारा पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना अब गंभीर आपराधिक अपराध माना जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कानून किसी धर्म विशेष पर केंद्रित नहीं है बल्कि सभी समुदायों हिंदू, मुस्लिम, ईसाई पर समान रूप से लागू होगा। हालांकि, अनुसूचित जनजाति (ST) और छठी अनुसूची क्षेत्र को पारंपरिक प्रथाओं के सम्मान में इससे बाहर रखा गया है।

नए कानून में सख्त दंड प्रावधान:

दोषियों के लिए नए कानून में भारी दंड तय किए गए हैं, जिसके तहत पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने पर 7 साल तक की जेल जुर्माना, पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की कैद सख्त जुर्माना, बार-बार अपराध करने पर हर बार सजा दोगुनी होगी. 

शादी कराने वाले भी होंगे अपराधी:

इस कानून में सिर्फ विवाह करने वाले ही नहीं, बल्कि विवाह कराने वाले भी सजा के दायरे में आएंगे। यदि कोई काजी, पंडित, गांव के मुखिया, माता-पिता या रिश्तेदार झूठ छिपाकर या जानकारी छुपाकर अवैध शादी करवाते हैं, तो उन्हें 2 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक जुर्माना भरन पड़ेगा। वहीं अवैध विवाह को बढ़ावा देने या सहायता करने वालों पर 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

सरकारी नौकरी और योजनाओं पर भी असर:

बहुविवाह के दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति पर सरकारी स्तर पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य, किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं, पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने पर रोक इसके साथ ही  सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति नहीं होगी.  बिल में यह भी कहा गया है कि बहुविवाह से महिलाओं को मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजा व्यवस्था भी बनाई जाएगी। सीएम सरमा का बयान: अगली बार सरकार बनी तो लागू होगा UCC बिल चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि अगली बार सरकार बनते ही पहले सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा। फरवरी के अंत तक धोखे से शादी रोकने यानी लव जिहाद के खिलाफ कानून भी लाया जाएगा।

Publisher: INH 24x7