धर्मेंद्र की मौत के बाद संपत्ति को लेकर उठे सवाल: किसे मिलेगा हक, किसे नहीं? 

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के 24 नवंबर को निधन के बाद उनके परिवार और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनकी पत्नी हेमा मालिनी पहली बार सफेद सूट में मीडिया के सामने नजर आईं और हाथ जोड़ती दिखीं। धर्मेंद्र का निजी जीवन, खासकर उनकी दो शादियों को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है।

धर्मेंद्र की दो शादियां और कानूनी दुविधा

धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी। उस समय वे सिर्फ 19 साल के थे। बाद में उन्होंने 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, लेकिन उन्होंने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था। ऐसे में हिंदू मैरेज एक्ट के अनुसार, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कानूनन वैध नहीं होती। इसी वजह से अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति या पेंशन में हिस्सा मिलेगा?

हेमा मालिनी को क्यों नहीं मिलेगा हिस्सा?

कानूनी रूप से— हेमा मालिनी धर्मेंद्र की संपत्ति की वारिस नहीं मानी जाएँगी।पेंशन पर भी उनका कोई अधिकार नहीं बनता। क्योंकि दूसरी शादी कानूनन वैध नहीं थी, इसलिए हेमा मालिनी पति की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं पा सकेंगी।

कौन बनेगा धर्मेंद्र की 450 करोड़ की संपत्ति का वारिस?

सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र लगभग 450 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ गए हैं।
कानूनन इस संपत्ति का अधिकार होगा— पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके चार बच्चे: सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल, विजेता देओल

हेमा मालिनी से जन्मीं बेटियाँ (वैध वारिस): ईशा देओल, अहाना देओल हालांकि हेमा मालिनी को हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी बेटियाँ पूर्ण अधिकार के साथ संपत्ति में हिस्सेदार होंगी।

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