
एंटी-रैगिंग मानदंडों का पालन न करने पर यूजीसी का एक्शन: 'डिफॉल्टर' सूची में चार आईआईटी, तीन आईआईएम
नई दिल्ली: चार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और तीन भारतीय प्रबंधन संस्थान रैगिंग रोधी मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण 'डिफॉल्टर' सूची में रखे गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यूजीसी ने देशभर के 89 संस्थानों को एंटी-रैगिंग मानदंडों के अनिवार्य अनुपालन का शपथ पत्र जमा न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 'डिफॉल्टर' सूची में आईआईटी, आईआईएम, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) सहित राष्ट्रीय महत्व के 17 संस्थान शामिल हैं। 'डिफॉल्टर' आईआईटी में आईआईटी बंबई, आईआईटी खड़गपुर, चार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और तीन भारतीय प्रबंधन संस्थान रैगिंग रोधी मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण 'डिफॉल्टर' सूची में रखे गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यूजीसी ने देशभर के 89 संस्थानों को एंटी रैगिंग मानदंडों के अनिवार्य अनुपालन का शपथ पत्र जमा न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
यूजीसी विनियमन, 2009 का पालन सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य :
'डिफॉल्टर सूची में आईआईटी, आईआईएम, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) सहित राष्ट्रीय महत्व के 17 संस्थान शामिल हैं। 'डिफॉल्टर' आईआईटी में आईआईटी बंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी पलक्कड़ और आईआईटी हैदराबाद हैं। इसी तरह, आईआईएम बंबई, आईआईएम रोहतक और आईआईएम तिरुचिरापल्ली भी सूची में हैं। 'डिफॉल्टर' में एम्स रायबरेली और एनआईडी- दिल्ली, आंध्र प्रदेश और हरियाणा भी शामिल हैं। यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, यूजीसी के ध्यान में आया है कि उसके द्वारा जारी कई परामर्शों, एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन से कॉल और एंटी रैगिंग निगरानी एजेंसी के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बावजूद, ये संस्थान छात्रों का अनिवार्य एंटी रैगिंग शपथ पत्र और संस्थानों का अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा, रैगिंग पर यूजीसी विनियमन, 2009 का पालन सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य है।
डिफॉल्टर सूची में कौन-कौन:
डिफॉल्टर सूची में आई आईटी, आईआईएम, एम्स और एनआईडी सहित राष्ट्रीय महत्व के 17 संस्थान शामिल हैं। डिफॉल्टर आई आईटी हैं-आई आईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी पलक्कड़ और आई आईटी हैदराबाद. इसी तरह, आईआईएम बॉम्बे, आईआईएम रोहतक और आईआईएम तिरुविरापल्ली भी सूची में हैं? डिफॉल्टरों में एम्स रायबरेली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन- दिल्ली, आंध प्रदेश और हरियाणा भी शामिल हैं।
30 दिनों का अल्टीमेटम:
यूजीसी ने नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को आगाह किया है कि यदि 30 दिन में मानदंडों का अनुपालन नहीं किया गया तो यूजीसी अनुदान और वित्त पोषण वापस ले लिया जाएगा, जिससे वित्तीय सहायता और शोध परियोजनाएं प्रभावित होंगी तथा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी या उनकी संबद्धता वापस ले ली जाएगी। एंटी रैगिंग विनियम, 2009 के अनुसार प्रत्येक छात्र और उनके माता-पिता तथा अभिभावकों को प्रवेश के समय तथा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में एंटी-रैगिंग शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यूजीसी सचिव ने क्या कहा:
यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, यूजीसी के संज्ञान में आया है कि यूजीसी द्वारा जारी कई सलाह, एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन से फॉलो-अप कॉल और एंटी रैगिंग मॉनिटरिंग एजेंसी द्वारा सीधे हस्तक्षेप के बावजूद ये संस्थान छात्रों द्वारा अनिवार्य एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग और संस्थानों द्वारा अनुपालन अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा, रैगिंग पर यूजीसी विनियमन, 2009 का पालन सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईएल) के लिए अनिवार्य है।
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