Dharmendra Death : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरा फिल्म जगत शोक में डूबा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा कानूनी सवाल चर्चा में है, कि उनकी सांसद पेंशन किसे मिलेगी? पहली पत्नी प्रकाश कौर को या फिर दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को?
दरअसल, यह मामला सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि कानूनी नियमों से जुड़ा है। अभिनेता धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। इसके बाद उन्होंने हेमा मालिनी से विवाह करने के लिए कथित रूप से धर्म बदलकर मुस्लिम पर्सनल लॉ का सहारा लिया, क्योंकि वहां बहुविवाह की अनुमति है, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, पहली पत्नी के रहते और बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना अवैध माना जाता है। यानी कानूनी दस्तावेजों के आधार पर धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ही वैध पत्नी हैं।
किसे मिलेगी सांसदी की पेंशन?
किसी भी सांसद की मृत्यु के बाद पेंशन उसी पत्नी को दी जाती है जो कानूनी रूप से वैध हो। ऐसे में धर्मेंद्र के केस में पेंशन का अधिकार प्रकाश कौर को ही मिलेगा। हेमा मालिनी को कानूनी पेंशन का अधिकार नहीं होगा। जब तक विवाह कानूनी तौर पर वैध साबित न हो।
क्या दोनों पत्नियों में बंटेगी पेंशन?
पेंशन नियम 2021 के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की दोनों शादियां कानूनी रूप से वैध हों, तो, पेंशन 50-50 हिस्सों में बांटी जाती है। या बच्चों को भी हिस्सा दिया जा सकता है। लेकिन यह तभी सम्भव है, जब दोनों विवाह कानून के तहत सही हों। धर्मेंद्र के मामले में स्थिति उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से शादी पूरी तरह वैध थी। उन्होंने पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया। इसलिए धर्म परिवर्तन के बावजूद हेमा मालिनी से हुई शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाएगी। इसलिए सांसद पेंशन केवल प्रकाश कौर को मिलेगी। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को कानूनी पेंशन का अधिकार नहीं बनता है।
यहां से रहे सांसद
आपको बता दें कि शोले के वीरू धर्मेंद्र पाजी 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे राजस्थान की बीकानेर लोकसभा से बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे है। धर्मेंद्र 2004 से 2009 के बीच सांसद रहे है।