होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
जरा हटके
सेहत
अध्यात्म
फैशन/लाइफ स्टाइल

 

MP NEWS : बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना ! मीटर से अब छेड़छाड़ करने वालों को होगी 3 साल की जेल

MP NEWS : बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना ! मीटर से अब छेड़छाड़ करने वालों को होगी 3 साल की जेल

भोपाल : केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए भी बिजली की चोरी एक बड़ी समस्या रही है। सरकार बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।  इतना ही नहीं, सरकार सुविधा को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है।  इसी कड़ी में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने  एक बड़ा एक्शन लिया है। जिसके तहत अब अगर कोई भी बिजली की चोरी या फिर मीटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। 

 धारा-136 के तहत होगी कार्रवाई 

बिजली उपभोगता को लेकर हाल ही में एमपी विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि यदि बिजली के मीटर में अनावश्यक छेड़छाड़ या फिर तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करते या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-136 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें तीन साल की सजा या 10 हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान है।

कॉल सेंटर पर उपभोगता कर सकते है शिकायत 

इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉल सेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑनलाइन वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा उपाय (UPAY) एप या बिजली वितरण केन्द्र, जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 


संबंधित समाचार