होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
जरा हटके
सेहत
अध्यात्म
फैशन/लाइफ स्टाइल

 

कंटेनमेंट जोन के छोड़ खुलेंगी ये दुकानें, कलेक्टर ने छह सेक्टर में जरूरी शर्तों के साथ छूट दी

कंटेनमेंट जोन के छोड़ खुलेंगी ये दुकानें, कलेक्टर ने छह सेक्टर में जरूरी शर्तों के साथ छूट दी

भोपाल। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जिसे लॉकडाउन 4.0 का नाम दिया गया है। इस लॉकडाउन 4.0 के तहत कुछ व्यावसायिक गतिविधियों को छूट भी दी गई है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कुछ ढील व शर्तों के साथ संस्थानों का संचालन किया जा सकेगा।

भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शहर के छह सेक्टर में जरूरी शर्तों के साथ छूट दी है, जबकि जहांगीराबाद, ऐशबाग, अशोका गार्डन, मंगलवारा, तलैया समेत अन्य हॉटस्पॉट वाले इलाकों में टोटल लॉकडाउन लागू रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी में अस्पताल जाने की छूट दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर और गोविंदपुरा क्षेत्र की इंडस्ट्री को 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे, एक रजिस्ट्री में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा।

कलेक्टर के मुताबिक आज से इन पर रोक रहेगी:-

• शहर में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं किया जाएगा।

• सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

• सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्टज़ काम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, होटल, स्पा, सैलून बंद रहेंगे।

• सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

• सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध रहेगा।

• सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना, थूकना, पान, तम्बाकू और गुटके के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।

यहां मिलेगी छूट

• मीडिया, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, आपदा प्रबंधन, पेयजल विभाग, टेलीकॉम इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं, कार्यालयों में लेखा शाखा भुगतान, बैंक, एटीएम वाहन आदि को काम करने की अनुमति होगी।

• स्टेशनरी की दुकानों को होम डिलिवरी की सुविधा के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।

• ऑप्टिकल्स की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है।

• आम नागरिक को अकेले ही पास की दूध और दवाई की दुकान तक जाने की इजाज़त होगी।

• नगर निगम के द्वारा खाना बांटने की व्यवस्था चालू रहेगी।

• सांची पार्लर में किराने का सामान रखने की अनुमति होगी।

• ग्रामीण क्षेत्र में कंटेन्मेंट जोन छोड़ सभी दुकानें खुलेंगी।

• शहरी क्षेत्रों में कॉलोनी के अंदर दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी।

• पशु-पक्षियों के खाने की सामग्री वाली दुकानें अधिकृत व्यक्तियों के लिए चालू करने की अनुमति होगी।

• कंटेंनमेंट इलाके के बाहर आटा चक्कियां खुल सकेंगी।

• कुलर, फ्रिज, एसी, पंखे आदि की होम डिलीवरी के लिए दुकाने खोली जाएंगी।

• कंटेंटमेंट जोन के बाहर की किराना दुकाने खोली जाएंगी।

• गैस सिलेंडरों की सप्लाई जारी रहेगी।

• घर-घर जा के दुध और पेपर बाटने वालों को सुबह 6:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक लॉकडाउन में छूट रहेगी।

• जिले से बाहर जाने या बाहर से अंदर आने के लिए ई-पास होना जरूरी होगा।

• ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेंटमेंट इलाके छोड़ सभी औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य, मनरेगा कार्यों के लिए अनुमति होगी।


संबंधित समाचार