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अनुच्छेद 370 पर दशहरे के बाद फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट 

अनुच्छेद 370 पर दशहरे के बाद फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट 

SUPREME COURT: आज इस मामले का उल्लेख भारत के मुख्य न्यायधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष किया गया | वकील ने कहा की यह एक महत्वपूर्ण संवैधनिक मामला है।   जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि दशहरे की छुट्टियों के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जायेगा।  सुप्रीम कोर्ट तीन अक्टूबर से एक सफ्ताह के लिए दशहरा अवकाश के लिए बंद रहेगा। 


अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार अगस्त 2019  के फैसले को चुनौती देने वाली २० से अधिक  याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष निलंबित है.  अनुच्छेद ३७० को निररस्त करके, केंद्र ने जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया था. इसके बाद राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख़  

मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना था कि अनुच्छेद- 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं  के समूह को साथ न्यायधिशों  की संविधान पीठ के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल, कुछ याचिकाकर्ताओं ने मामले को सात सदस्यीय पीठ के पास भेजने की मांग की थी। 


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