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RIMS RAIPUR : हाईकोर्ट ने छात्रों के हित में सुनाया फैसला, इंटर्नशिप स्टाइपेंड देने दिया आदेश 

RIMS RAIPUR : हाईकोर्ट ने छात्रों के हित में सुनाया फैसला, इंटर्नशिप स्टाइपेंड देने दिया आदेश 

बिलासपुर। RIMS RAIPUR : रायपुर के रिम्स मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रिम्स प्रशासन को नियमानुसार छात्रों को इंटर्नशिप स्टाइपेंड देने का आदेश जारी किया है । बता दें की आधा दर्जन मेडिकल के छात्रों ने स्टाइपेंड नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । स्टाइपेंड छात्रों ने सत्र 2021 -22 में अपनी स्टाइपेंड की मांग कर रहे थे । ये छात्र लंबे समय तक 12 हजार 600 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का  दरवाजा खटखटाए थे ।

 RIMS RAIPUR : जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच में मामला चल रहा था । जस्टिस पाण्डेय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद छात्र हित  में फैसला सुनाते हुए रिम्स प्रशासन को छात्रों के अभ्यावेदन पर नियमानुसार कार्रवाई का आदेश देते हुए मामले का निराकरण कर दिया है । 


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