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राजपाल यादव फिर जाएंगे जेल:  चेक बाउंस केस में हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

राजपाल यादव फिर जाएंगे जेल:  चेक बाउंस केस में हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए अंतरिम राहत वापस ले ली है और उन्हें निचली अदालत के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के दौरान आरोपी का आचरण संतोषजनक नहीं रहा और अदालत को दिए गए आश्वासनों का पालन भी नहीं किया गया।

चेक बाउंस मामले में कायम रही सजा

यह मामला अभिनेता राजपाल यादव द्वारा लिए गए कर्ज और उसके भुगतान के लिए जारी किए गए चेक बाउंस होने से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत और सत्र अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे दोषसिद्धि को रद्द किया जा सके।

फिल्म निर्माण के लिए लिया था करोड़ों का कर्ज

मामले के अनुसार वर्ष 2010 में फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए राजपाल यादव ने एक निजी कंपनी से करीब 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी, जिसके बाद निर्धारित समय पर कर्ज का भुगतान नहीं हो पाया। भुगतान के लिए जारी किए गए कई चेक बैंक से अनादृत (बाउंस) हो गए, जिसके बाद उनके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत कई मामले दर्ज किए गए।

पहले भी सुनाई जा चुकी है सजा

साल 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस मामलों में छह महीने की सजा सुनाई थी। बाद में सत्र अदालत ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील के दौरान सजा पर अंतरिम रोक लगाते हुए बकाया राशि चुकाने के लिए कई अवसर दिए थे।

वादे पूरे नहीं होने पर वापस ली राहत

हाईकोर्ट ने कहा कि कई बार समय देने और भुगतान के आश्वासन के बावजूद पूरी राशि जमा नहीं कराई गई। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए अंतरिम राहत समाप्त कर दी और राजपाल यादव को सरेंडर करने का आदेश जारी किया।


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