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EVM : बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

EVM : बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

दिल्ली। बैलेट पेपर (Ballot Paper) से चुनाव (Election) कराने की संबंधी याचिका (Petition) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज (Cancel) कर दी है। EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से ही मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष की सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इससे पूर्व बैलेट पेपर से चुनाव कराने संबंधी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर शुक्रवार को निर्णय सुनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। जिसके बाद कोर्ट ने अब इस मामले की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं है।

एडीआर संस्था

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से 100 प्रतिशत मिलान की मांग की थी। जिस पर कोर्ट की ओर से कहा गया कि भारत में चुनावी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा काम है और सिस्टम को गिराने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

इससे पहले 16 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने मतपत्रों को वापस से शुरू करने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया था। जानकारी के अनुसार एसोसिएशन फार डेमेक्रेटिक रिफार्मस (एडीआर) संस्था और उसके सहयोगियों की ओर से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए अब इसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग के पक्ष को भी पूरी तरह से सुना और अपना निर्णय लिया। 


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