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High Court's decision on property: अभिभावकों से मिलने वाली संपत्ति पर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा एक बार संपत्ति देकर उसे वापस नहीं ले सकते

High Court's decision on property: अभिभावकों से मिलने वाली संपत्ति पर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा एक बार संपत्ति देकर उसे वापस नहीं ले सकते

High Court's decision on property: एक उम्र के बाद अभिभावक अपनी संपत्ति अपने बछो के नाम कर देते है, पर यह कभी कभी भारी पड़ जाता है. जिसे वापस लेना चाहते हैं. जिसपर मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा अभिभावक एक बार देने के बाद संपत्ति वापस नहीं ले सकते अगर माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव व कल्याण अधिनियम के तहत हस्तांतरित संपत्ति में दाता की देखभाल करने की शर्त नहीं लगाई गई है तो संपत्ति को वापस नहीं लिया जा सकता.

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जस्टिस R Subramaniam ने सुनाया फैसला: 
जस्टिस R Subramaniam ने कहा धारा 23 के तहत संपत्ति हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए दो आवश्यक पूर्व शर्ते हैं. पहली शर्त यह है, कि अधिनियम के लागू होने के बाद हस्तांतरण दस्तावेज तैयार किया गया हो. 
दूसरा यह कि हस्तांतरण करता को कायम रखने के लिए दायित्व तय होनी चाहिए. जज ने एस्सेल बराज सिम पोषण की मीट याचिका को खारिज करते हुए कहा यदि दोनों में से कोई भी शर्ते पूरी नहीं होती है. तो अनुरक्षण न्यायाधिकरण के प्रमुख राजस्व मंडल अधिकारी आरटीओ दस्तावेजों को शून्य घोषित करने के लिए दलीलों पर विचार नहीं कर सकते हैं. आरटीओ की शिकायत सुनने के लिए कहा गया था, लेकिन अनसुना कर दिया था.

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बच्चे देखभाल ना करे तो ऐसा कर सकते हैं बुजुर्ग:
जज ने कहा याचिकाकर्ता अपने बेटे से भरण-पोषण की मांग के लिए उचित कार्यवाही शुरू कर सकता है सिविल कोर्ट के समक्ष संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज को रद्द करने की मांग कर सकता है जज ने कहा यदि भरण-पोषण न्यायाधिकरण कानून के तहत देखभाल में विफलता के आरोप से संतुष्ट होता है तो इस तरह के स्थानांतरण को धोखाधड़ी से किया गया मान सकता है ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण इसे अमान्य भी घोषित कर सकता है.

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