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MP E-Rickshaw Rules: ई-रिक्शा की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, रूट और संख्या तय करने के निर्देश

MP E-Rickshaw Rules: ई-रिक्शा की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, रूट और संख्या तय करने के निर्देश

भोपाल। मध्य प्रदेश में ई-रिक्शा के बढ़ते संचालन और ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ रहे असर को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने शहरों में ई-रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए रूट और उनकी संख्या निर्धारित करने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

बढ़ती संख्या से शहरों में यातायात  प्रभावित

हाईकोर्ट ने ई-रिक्शा के डिजाइन और संचालन से जुड़े नियमों को भी व्यवस्थित करने की जरूरत बताई है। कोर्ट का मानना है कि बिना उचित नियोजन के बढ़ती संख्या से कई शहरों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और जाम जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।

120 दिनों की समय-सीमा तय

अदालत ने ई-रिक्शा से जुड़ी समस्या को व्यापक स्तर का मुद्दा मानते हुए केंद्र सरकार को 60 दिनों के भीतर आवश्यक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 120 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।

रूट, संख्या और अन्य मानकों पर स्पष्ट व्यवस्था

नई व्यवस्था लागू होने के बाद ई-रिक्शा संचालकों को निर्धारित नियमों के अनुसार ही वाहन चलाने होंगे। रूट, संख्या और अन्य मानकों को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनने से शहरों में यातायात संचालन बेहतर होने की उम्मीद है।

ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में अहम कदम

हाईकोर्ट के इस निर्देश को ई-रिक्शा संचालन को नियंत्रित करने और शहरी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।


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