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good news for working women: अब नाईट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी वर्किंग वुमन्स, ओवरटाइम के भी मिलेंगे पैसे, सरकार बनाएगी ये कानून!

good news for working women: अब नाईट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी वर्किंग वुमन्स, ओवरटाइम के भी मिलेंगे पैसे, सरकार बनाएगी ये कानून!

good news for working women: दिल्ली सरकार  महिलाओं के खुशखबरी लेकर आई है, अब दिल्ली में महिलाएं पूरी सुरक्षा के सतह नाईट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। श्रम मंत्री ने इसके ड्राफ्ट को अपनी मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने बैठक कर महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने व उनकी सुरक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर बने ड्राफ्ट पर श्रम विभाग के अधिकारियों से चर्चा की. अब इस मामले में जनता से इसपर सुझाव और आपत्तियां लिया जायेगा उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जायेगा। 

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रात 7 से सुबह 6 बजे तक काम करे सकेंगी महिलाएं:
श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उन्हें नाईट शिफ्ट में काम करने का फैसला लिया है. अब महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे काम कर सकती हैं. हालांकि इसके लिए महिलाओं की मंजूरी आवश्यक है. नाईट शिफ्ट में काम करने वाली एम्पलॉइअर को उनके यातायात व्यवस्था करनी होगी. उनके लिए शौचालय, पीने के पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 

ओवरटाइम करने के मिलेंगे पैसे: 
कर्मचारी एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम करने या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने को ओवर टाइम माना जाएगा, इसके तहत अगर कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर प्रति घंटे के हिसाब से दोगुना तक अतिरिक्त भुगतान मिल सकता है. नियोक्ताओं को यह ध्यान देना होगा कि वो किसी भी कर्मचारी को 12 घंटे से अधिक काम न कराए और न ही हफ्ते के सातों दिन ओवरटाइम कराये हफ्ते में कोई भी कर्मचारी 60 घंटे से अधिक काम नहीं करे. और नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है

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