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MP NEWS : 1 अप्रैल से बदलेंगे कचरा प्रबंधन के नियम, अब गिला - सूखा नहीं 4 तरीके से कचरा करना होगा अलग

MP NEWS : 1 अप्रैल से बदलेंगे कचरा प्रबंधन के नियम, अब गिला - सूखा नहीं 4 तरीके से कचरा करना होगा अलग

भोपाल : मध्य प्रदेश सहित देशभर में एक अप्रैल से कचरे को दो नही बल्कि चार भागों में अलग करने होंगे। जिसको लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। अभी तक सिर्फ गीले और सूखे कचरे को अलग किया जा रहा था। लेकिन अब गीला, सूखा, सैनिटरी और खतरनाक कचरे को अलग-अलग करना अनिवार्य कर दिया है। 

बड़ी सोसायटी, होटल, अस्पताल पर भी सख्ती

भारत में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए नियम लागू किये जा रहे है। जिसके तहत 1 अप्रैल से लोगों को कचरे को चार हिस्सों में अलग करना अनिवार्य होगा। फिर चाहे वो घर हो या दफ्तर या अन्य जगह। अगर लोग सरकार द्वारा जारी नियम का पालन नहीं करेंगे। तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और जुर्माना भी लगाया जायेगा। 

अलग अलग कलर के दिए जायेंगे डब्बे 

इतना ही नहीं कचरे को अलग करने के लिए नगर निगम द्वारा अलग अलग कलर के डब्बे भी दिए जायेंगे। ताकि लोग गीला, सूखा, सैनिटरी और खतरनाक कचरे को अलग कर सके। सरकार ने यह फैसला पर्यावरण और स्वस्छता को और बेहतर करने के लिए उठाया है। 

सरकार का बड़ा कदम

भारत में कचरा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जनवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होंगे। ये नए नियम पुराने 2016 के नियमों की जगह लेंगे। 

अब 4 तरह से कचरा अलग करना जरूरी

गीले कचरे में रसोई से निकलने वाला कचरा जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और फल शामिल होते हैं, जिन्हें आसानी से खाद में बदला जा सकता है।

सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु को अलग रखकर रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा।

स्वच्छता कचरे में डायपर, सैनिटरी पैड और मेडिकल उपयोग की चीजें आती हैं, जिन्हें अलग पैक करके देना जरूरी होगा।

वहीं, ई-वेस्ट, बैटरी, केमिकल और बल्ब जैसे खतरनाक कचरे को विशेष देखभाल कचरे में रखा गया है, जिसे सामान्य कचरे में मिलाना पूरी तरह मना होगा।


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