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Disha Salian Case: दिशा के पिता का बड़ा कानूनी कदम, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख से मांगा 500 करोड़ हर्जाना

Disha Salian Case: दिशा के पिता का बड़ा कानूनी कदम, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख से मांगा 500 करोड़ हर्जाना

मुंबई: दिशा सालियान की मौत से जुड़ा मामला एक बार फिर कानूनी चर्चा में है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के कुछ बयानों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है।

सतीश सालियान ने नोटिस के जरिए कहा है कि संबंधित टिप्पणियों से उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कथित बयानों को वापस लेने, सार्वजनिक माफी मांगने के साथ 500 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है। इसके लिए दोनों नेताओं को सात दिन का समय दिए जाने की बात सामने आई है।

सात दिन में जवाब देने की मांग

मानहानि नोटिस में सतीश सालियान की ओर से दोनों नेताओं से निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई करने को कहा गया है। नोटिस में कथित बयानों को वापस लेने और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग प्रमुख रूप से शामिल है।

फिलहाल आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख की ओर से इस नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

CBI जांच के बीच आया नोटिस

यह घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है जब Disha Salian Case की जांच एक बार फिर केंद्रीय एजेंसी के स्तर पर चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने मामले में FIR दर्ज की है।

जांच के दौरान पुराने पुलिस रिकॉर्ड और केस से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। इसमें गवाहों के बयान, फॉरेंसिक सामग्री, पोस्टमॉर्टम से संबंधित रिकॉर्ड और घटना की परिस्थितियों से जुड़े अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

8 जून 2020 को हुई थी मौत

दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड क्षेत्र में एक इमारत से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी।

घटना के बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। पुलिस की जांच में हत्या या साजिश के पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात भी सामने आई थी।

हालांकि, दिशा के पिता इस जांच निष्कर्ष को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे। उन्होंने अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों की दोबारा जांच की मांग की थी।

हाईकोर्ट पहुंचा था मामला

बेटी की मौत की परिस्थितियों की नए सिरे से जांच की मांग को लेकर सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े जांच रिकॉर्ड और विभिन्न दस्तावेज अदालत के सामने रखे गए।

इनमें सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, पंचनामा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल थे। इसके बाद अदालत के आदेश के तहत मामले की जांच CBI को सौंपी गई और केंद्रीय एजेंसी ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की।

FIR में कई नामों का उल्लेख

CBI की FIR में आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मोरिया और रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों के नामों का उल्लेख होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, किसी FIR में नाम का उल्लेख होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

आदित्य ठाकरे पहले ही कर चुके हैं इनकार

आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान से किसी तरह के संबंध होने से इनकार किया है। उनका कहना रहा है कि वह दिशा से कभी नहीं मिले और मामले में उनका नाम राजनीतिक कारणों से जोड़ा जा रहा है।

उन्होंने जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने देने की बात भी कही है। अब सतीश सालियान की ओर से भेजे गए 500 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस के बाद इस मामले में अगला कानूनी कदम क्या होता है, इस पर नजर बनी हुई है।


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