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CG Election Commission : मतदान दिवस और एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य, जारी हुआ निर्देश... 

CG Election Commission : मतदान दिवस और एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य, जारी हुआ निर्देश... 

Loksabha Election 2024 : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 में इलेक्ट्रानिक और सोशल मिडिया के साथ ही प्रिंट मिडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं।  इस संबंध में छग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र के निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मिडिया में प्रकाशित होने वाले राजनितिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक बताया है।  यह आदेश तीनों चरणों के मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए अनिवार्य है। 

दो  दिवस पूर्व आवेदन आवश्यक 

Loksabha Election 2024 : निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रथम चरण में 18 और 19 अप्रैल, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल और तीसरे चरण में 6 और 7 मई को प्रिंट मिडिया में राजनितिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मिडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है।  प्रमाणीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मिडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा है कि आवेदनकर्ताओं द्वारा ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रेक्षण दिनांक से कम से कम दो  दिवस पूर्व मिडिया प्रमाणन समिति को आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए।  

पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए उठाया कदम 

Loksabha Election 2024 : निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी कहा गया है की मतदान दिवस के पूर्व एवं मतदान तिथि को प्रिंट मिडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद जो दल या प्रत्याशी इससे प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता।  ऐसे में स्वतंत्र , पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए मतदान दिवस के एक दिन पहले और मतदान तिथि को राजनितिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व विज्ञापनों का पूर्वप्रमाणन आवश्यक किया गया है। 


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