होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
जरा हटके
सेहत
अध्यात्म
फैशन/लाइफ स्टाइल

 

Bilaspur High Court : पुलिस को बुर्का पहनकर चकमा देने वाले अकबर की जमानत खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला 

Bilaspur High Court : पुलिस को बुर्का पहनकर चकमा देने वाले अकबर की जमानत खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला 

Bilaspur High Court :  राजनीतिक छवि बनाने की चाहत में बुरके में पुलिस को चकमा देने वाले आरोपी अकबर की जमानत खारिज कर दी गई है। अकबर खान के खिलाफ अत्यधिक गंभीर अपराध के आरोप में जमानत याचिका दर्ज होने के बाद, उन्होंने ईद मनाने का बहाना बनाकर शहर में छुपकर रहने का रास्ता चुना था। बीते दिनों सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि अकबर खान ईद मनाने के लिए अपने घर पर मौजूद हैं। पुलिस ने इस बात की जानकारी प्राप्त होते ही कार्रवाई में तेजी बढ़ाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

बुरके में छिपे हुए थे अकबर खान:

Bilaspur High Court :  अकबर खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपराधी दर्ज होने के बाद, पुलिस को चकमा देने के लिए वह बुरके में छिपे हुए थे। लेकिन पुलिस ने उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अकबर को जमानत नहीं दी जा सकती।

रज्जब अली कर ली थी आत्महत्या:

Bilaspur High Court :  अकबर खान और उसके साथी अपराधियों के खिलाफ जमानत याचिका दर्ज किया गया था कि उन्होंने मृतक रज्जब अली को जमीन और दुकान खाली करने के लिए धमकी दी थी, जिसके चलते रज्जब ने आत्महत्या कर ली थी। अकबर की ओर से जमानत याचिका में यह दावा किया गया था कि वे पहली बार जमानत के लिए आवेदन कर रहे हैं और इससे पहले किसी भी अपराध के लिए उन्होंने जमानत नहीं याचिका दी थी।

राज्य शासन ने दर्ज करवाई आपत्ति :

Bilaspur High Court :  अकबर खान के प्रति लोगों के बीच भय और असुरक्षा के माहौल को देखते हुए, राज्य शासन ने उनकी जमानत को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। उनकी ओर से लिखित आपत्ति में यह दावा किया गया है कि अकबर ने उनके साथ अधिवक्ता के माध्यम से धमकियां दी थीं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस पर उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 507 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके साथी अपराधी तैय्यब हुसैन अब भी फरार हैं।

क्या है मामला: 

Bilaspur High Court :  अकबर खान और उसके साथी अपराधियों के खिलाफ जमानत याचिका में धारा 306 और 34 भादंसी का अभियोग है, कि उन्होंने रज्जब अली को जमीन व दुकान को खाली कराने की बात पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। प्रताड़ना से परेशान होकर रज्जब अली ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उक्त घटना के आधार पर आरोपित अकबर खान व तैय्यब हुसैन के विरुद्ध धारा 306 और 34 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।


संबंधित समाचार