Asaram Bapu Rape Case: गांधीनगर कोर्ट ने 31 जनवरी को आसाराम को महिला अनुयायी से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सोमवार को आसाराम को महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था. बता दें यह मामला 2013 से दर्ज किया गया है. जिसमें कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था.
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सूरत की रहने वाली महिला ने लगाए थे रेप के आरोप:
सूरत की रहने वाली महिला ने अक्टूबर 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी जिसमें बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप था. जिसके बाद 2014 में आरोप पत्र दायर किया गया. आसाराम फिलहाल बलात्कार के अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है.
आसाराम के बेटे को भी हुई थी सजा:
पीड़िता की छोटी बहन के साथ आसाराम के बेटे नारायण साईं ने भी बलात्कार किया था और उसे कैद कर रखा था. जिसमें सूरत की एक सत्र अदालत ने 2019 में साईं को उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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