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11 दिन बाद तिहाड़ जेल से छूटेंगे राजपाल यादव: हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, जानें शर्तें...

11 दिन बाद तिहाड़ जेल से छूटेंगे राजपाल यादव: हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, जानें शर्तें...

Check Bounce Cases: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 2018 के चेक बाउंस मामले में राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए 18 मार्च तक रिहा करने का आदेश दिया है। अभिनेता पिछले 11 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। अदालत ने जमानत कुछ शर्तों के साथ मंजूर की है। राजपाल यादव को 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना पड़ा है और उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है।

भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मिली राहत:

अभिनेता को यह अंतरिम जमानत अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आयोजित होनी है। उनकी कानूनी टीम ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वे तय शर्तों का पालन करेंगे।

पहले जमानत याचिका हो चुकी थी खारिज:

पिछले सप्ताह जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा की पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि अभिनेता ने शिकायतकर्ता कंपनी Murli Projects Private Limited को भुगतान करने के अपने वादे का पालन नहीं किया, जिसके कारण उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि बाद में आंशिक भुगतान और नई शर्तों के आधार पर अदालत ने अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।

क्या है पूरा चेक बाउंस मामला:

राजपाल यादव की कानूनी परेशानी साल 2010 में लिए गए लगभग 5 करोड़ रुपये के कर्ज से शुरू हुई थी। यह रकम उन्होंने अपनी निर्देशित फिल्म Ata Pata Laapata के निर्माण के लिए ली थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिसके चलते वे कर्ज चुकाने में असफल रहे। बाद में दिए गए चेक बाउंस हो गए और जुर्माना व ब्याज जुड़ने के बाद कुल बकाया राशि करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

आगे क्या:

अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब सभी की नजर 18 मार्च की अगली सुनवाई पर है। यदि तय शर्तों का पालन नहीं हुआ तो अभिनेता की कानूनी मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं।


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