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अभिजीत दीपके समेत 4 के खिलाफ शिकायत, शिवाजी पार्क प्रदर्शन पर घमासान

अभिजीत दीपके समेत 4 के खिलाफ शिकायत, शिवाजी पार्क प्रदर्शन पर घमासान

शिवाजी पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर विवाद अब पुलिस शिकायत तक पहुंच गया है। अभिजीत दीपके समेत चार लोगों के खिलाफ शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बिना स्पष्ट अनुमति बड़ी संख्या में लोगों को जुटाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है।

शिकायत में अभिजीत दीपके के अलावा सौरभ दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह के नाम का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने शिवाजी पार्क में भीड़ जुटाने के प्रस्ताव को लेकर कानून-व्यवस्था और अदालत के निर्देशों का हवाला दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश का दिया गया हवाला

शिकायत में बॉम्बे हाईकोर्ट के PIL 116/2009 से जुड़े 4 जनवरी 2013 के आदेश और महाराष्ट्र सरकार के संबंधित आदेश का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि शिवाजी पार्क में सार्वजनिक जमावड़े और गतिविधियों को लेकर पहले से प्रतिबंध और नियम मौजूद हैं। मुंबई पुलिस ने भी CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार करते हुए शिवाजी पार्क में सभा से जुड़े प्रतिबंधों और अन्य प्रशासनिक पहलुओं का हवाला दिया था।

शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित कार्यक्रम को केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताकर नियमों से अलग नहीं माना जा सकता। शिकायत में यह भी कहा गया है कि किसी भी संगठन, विचारधारा या अभियान को संविधान और कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता। हालांकि, ये बातें शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप और दावे हैं। शिकायत दर्ज होना अपने आप में आरोपों के सही साबित होने का प्रमाण नहीं है।

प्रदर्शन को लेकर पहले से बना हुआ है विवाद

CJP की ओर से 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की घोषणा की गई है। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बाद 'जेल भरो आंदोलन' का ऐलान किया था। वहीं, पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति से जुड़े नियमों और शिवाजी पार्क में सभा को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। अब इस शिकायत के बाद मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।


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