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Elvish Yadav को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सांप के जहर केस में आपराधिक कार्यवाही रद्द...

Elvish Yadav को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सांप के जहर केस में आपराधिक कार्यवाही रद्द...

बिग बॉस ओटीटी के विजेता और चर्चित यूट्यूबर Elvish Yadav को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सांपों के जहर से जुड़े मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही को अदालत ने रद्द कर दिया है। गुरुवार को हुई सुनवाई में Supreme Court of India की दो सदस्यीय पीठ—जस्टिस M.M. Sundresh और जस्टिस N. Kotiswar Singh ने स्पष्ट किया कि दर्ज शिकायत कानून के मानकों पर खरी नहीं उतरती।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत शिकायत अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं की गई, इसलिए यह एफआईआर कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। पीठ ने यह भी साफ किया कि वे मामले के अन्य पहलुओं पर विचार नहीं करेंगे और केवल प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के आधार पर ही फैसला दिया गया है।

पुराने केस का भी मिला फायदा

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि एल्विश यादव पर लगे आरोप गुरुग्राम में दर्ज एक पुराने मामले पर आधारित थे, जिसमें पहले ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि इस मामले में NDPS Act के प्रावधान लागू नहीं होते, क्योंकि बरामद तरल पदार्थ एंटी-वेनम श्रेणी में नहीं आता इसे प्रतिबंधित पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

क्यों अहम है यह फैसला?

यह फैसला न केवल एल्विश यादव के लिए बड़ी राहत है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि आपराधिक मामलों में प्रक्रिया का सही पालन बेहद जरूरी है। बिना अधिकृत शिकायत के दर्ज केस अदालत में टिक नहीं सकते है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एल्विश यादव के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पूरी तरह खत्म हो गई है। यह मामला प्रक्रिया की खामियों और कानून के सही अनुपालन की अहमियत को भी उजागर करता है।


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