भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लोगो का उपयोग कर टेलीग्राम पर फर्जी लिंक तैयार कर उस लिंक के माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जाने का दावा करते हुए छात्रों से भीम एप के माध्यम से लाखों रुपयों की ठगी करने वाले कमलेश गुर्जर कौशिक दुबे और बृजेश को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण सिंह के कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास और 9 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल मप्र भोपाल में परीक्षा नियंत्रक के पद पर पदस्थ बलवंत वर्मा ने पुलिस आयुक्त अपराध भोपाल को एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया था कि 2 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2023 के बीच आरोपीगण के द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश भोपाल के लोगो का उपयोग कर टेलीग्राम पर फर्जी लिंक तैयार कर उस लिंक के माध्यम से मण्डल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जाने का दावा करते हुऐ छात्रों से भीम एप के माध्यम से पैसों की अवैध वसूली की तथा अपनी विशिष्ट पहचान को छुपाकर माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लोगो का उपयोग कर मण्डल की अनन्य पहचान का उपयोग कपटपूर्वक एवं बेईमानी से किया। उक्त शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना के पश्चात विवेचना अधिकारी द्वारा जिला अदालत में में आरोपियों के विरूद्व अभियोग पत्र दायर किया था।