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Nursing Students: नर्सिंग छात्रों के लिए बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने परीक्षा पर लगी रोक हटाई

Nursing Students: नर्सिंग छात्रों के लिए बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने परीक्षा पर लगी रोक हटाई

Nursing Students: मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटकी नर्सिंग परीक्षाओं को लेकर उच्च न्यायालय ने एक बेहद संवेदनशील और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नर्सिंग छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं के आयोजन पर लगी रोक को सशर्त हटा दिया है। इस आदेश के तहत CBI की सघन जांच में पूरी तरह योग्य और पात्र पाए गए 245 नर्सिंग कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को परीक्षा में बैठने की कमान सौंप दी गई है।

जीएनएम तृतीय वर्ष

शैक्षणिक सत्र 2021-22 के अंतर्गत आने वाले पात्र नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स अब बिना किसी विधिक बाधा के जीएनएम तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। 

जीएनएम प्रथम वर्ष 

इसके साथ ही, शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के जीएनएम प्रथम वर्ष के छात्र जो लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनका परीक्षा परिणाम अब आधिकारिक रूप से घोषित करने की कड़ियां खोल दी गई हैं।

इन पर रोक रहेगी जारी

सीबीआई की इनसाइड जांच में जो नर्सिंग कॉलेज विधिक रूप से अपात्र, कमियों वाले या डिफॉल्टर पाए गए हैं, उन दागी कॉलेजों के स्टूडेंट्स की परीक्षाओं और उनके किसी भी प्रकार के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक पूरी तरह से जारी रहेगी। ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कानूनी कतरन और ब्यूरोक्रेसी का शिकंजा आगे भी कड़ा रहेगा।


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