
भोपाल : सीएम मोहन एक बार फिर मध्य प्रदेश की करोड़ो बहनों को लाड़ली बहना योजना की 25वीं किस्त की सौगात देने जा रहे है। जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। यह सौगात सीएम मोहन जबलपुर की बरगी बिधानसभा अंतर्गत बेलखेड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। ‘लाडली बहना योजना’ की सरकार ने अभी तक 24 क़िस्त जारी कर दी है। तो वही इस योजना की 25 वीं क़िस्त सीएम मोहन कल यानि की 13 जून शुक्रवार को जारी करेंगे।
26 लाख बहनों को मिलेगी सिलेंडर रिफिलिंग की राशि
इसके साथ ही सीएम मोहन 26 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भी राशि जारी की जाएगी। इसकी जानकारी महिला व बाल विकास विभाग ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। इधर, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बीते दिन एक कार्यक्रम में ऐलान किया था कि इस रक्षाबंधन में बहनों को इस योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह तक की जाएगी।
योजना की शुरुआत मई 2023 में की गई
बता दें कि इस योजना की शुरुआत मई 2023 में महिलाओं को सशक्त बनाने के उदेश के किये गए था। जहां शुरूआती दिनों में सरकार द्वारा बहनों को 1000 रुपए दिए जाते थे। इसके बाद योजना की राशि 1250 रुपए कर दी गई। जिससे हर साल महिलाओं को 15 हजार रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सके। योजना से जुडी अधिक जानकारी के लिए बहने इस लिंक https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर क्लिक कर जानकारी और लाभ उठा सकते है।
जानिए लाड़ली बहना योजना के लिए आयु/पात्रता/नियम
- इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है।
- यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम उम्र की है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले से ही प्रति माह 1250 रुपये से कम प्राप्त कर रही है, तो उस महिला को भी 1250 रुपये तक की राशि दी जाएगी।
- विवाहित महिलाओं में विधवा, और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। जिस साल आवेदन किया जाए, उस साल 1 जनवरी को आवेदक की उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
लाड़ली बहना योजना के ये अपात्र
- महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए ।परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।
- जिनके या उनके परिवार के कोई सदस्य इनकम टैक्स देते हैं।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है (स्थायी, संविदा या पेंशन पाने वाला)।
- अगर संयुक्त परिवार है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी न करता हो।घर पर ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो।
- जो खुद किसी और सरकारी योजना से हर महीने 1250 रुपये या उससे ज्यादा की राशि पा रही हैं
- जिनके परिवार में कोई वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी बोर्ड, निगम, मण्डल आदि का अध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो।
- जिनके परिवार में कोई स्थानीय निकाय का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो (पंच और उपसरपंच को छोड़कर)।
- जिनके परिवार के पास कुल 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन हो।
- जिनके परिवार के नाम पर कोई चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) रजिस्टर्ड हो।