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जग्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को अंतरिम राहत, उम्रकैद पर लगी रोक

जग्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से अमित जोगी को अंतरिम राहत, उम्रकैद पर लगी रोक

बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2003 में हुए इस हत्या मामले में उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है। इस फैसले के बाद मामले में कानूनी स्थिति अस्थायी रूप से बदल गई है और आगे की सुनवाई तक उन्हें राहत मिल गई है।

सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई

इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अमित जोगी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। उन्होंने दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं, जिन्हें अदालत ने पहले ही एक साथ सुनवाई के लिए टैग कर दिया था। अदालत ने दोनों मामलों को संयुक्त रूप से सुनते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया।

पहली याचिका उस निर्णय से जुड़ी थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अपील करने की अनुमति दी गई थी। वहीं दूसरी याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देती है, जिसमें अमित जोगी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

क्या है पूरा मामला

यह मामला साल 2003 का है, जब बिलासपुर में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने उस समय प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी थी।

जांच के दौरान कई बड़े राजनीतिक नाम सामने आए, जिनमें अमित जोगी का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल रहा। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंची और लंबे समय तक यह केस सुर्खियों में बना रहा।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी कानूनी लड़ाई

मामले की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिस पर अब सुनवाई जारी है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अब इस मामले में आगे की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंतिम निर्णय आने तक कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।


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