होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
जरा हटके
सेहत
अध्यात्म
फैशन/लाइफ स्टाइल

 

IPS GP Singh : IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, FIR पर लगी रोक, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

IPS GP Singh : IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, FIR पर लगी रोक, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

बिलासपुर। IPS GP Singh :  IPS जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन पर सुपेला थाने में हुए एफआईआर पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि आईपीएस जीपी सिंह ने एफआईआर को समाप्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।  

आपको बता दें कि वर्ष 2015 में दुर्ग निवासी कमल सेन का सिंघानिया बिल्डर से व्यावसायिक लेन देन को लेकर मतभेद हुआ था जिसके बाद सिंघानिया बिल्डर ने कमल सेन के सामने आईपीएस जीपी सिंह को फोन करने की बात कही थी, लेकिन फोन पर बात नहीं हुई।  6 साल बाद 2021 में कमल सेन ने सुपेला थाने में आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कथित तौर पर  IPS जीपी सिंह द्वारा 20 लाख रूपये की मांग करते हुए धमकी देने का आरोप लगाया था।  इस एफआईआर के बाद सुपेला थाने में जीपी सिंह के खिलाफ भयादोहन का अपराध दर्ज किया गया था। इसके बाद  IPS जीपी सिंह ने एफआईआर निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 

IPS GP Singh : मामले में सुनवाई कर रहे  चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने 6 साल बाद रिपोर्ट दर्ज कराई है जो काफी लंबा समय है। कोर्ट ने इस बाद की टिपण्णी भी की कि लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए धरा 197 के तहत अनुमति भी लेनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है जिसके आधार पर कोर्ट द्वारा एफआईआर पर रोक लगा दी है। इस एफआईआर के बाद आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा अलग अलग मामलों में जुर्म दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया था और बर्खाश्त भी कर दिया गया था। 

इस प्रकरण के खिलाफ जीपी सिंह ने कैट में भी अपील पेश की थी कैट ने भी उनके पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य शासन को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को चार सप्ताह में निरस्त कर भाल करने के आदेश दिए थे।  


संबंधित समाचार