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CG News: छत्तीसगढ़ में महिलाओं को बड़ी सौगात, जमीन रजिस्ट्री पर अब 50% शुल्क छूट...

CG News: छत्तीसगढ़ में महिलाओं को बड़ी सौगात, जमीन रजिस्ट्री पर अब 50% शुल्क छूट...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन एवं अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। इस संबंध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है और नया प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार के फैसले के बाद अब महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर पहले की तुलना में आधा पंजीयन शुल्क देना होगा। वर्तमान में संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होने पर यह शुल्क घटकर केवल 2 प्रतिशत रह जाएगा।

महिलाओं को मिलेगा सीधा आर्थिक लाभ

राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं में संपत्ति खरीदने की रुचि बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी। साथ ही परिवारों में महिलाओं के नाम पर संपत्ति दर्ज कराने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह छूट केवल उन दस्तावेजों पर लागू होगी, जिनमें संपत्ति का हस्तांतरण पूर्ण रूप से महिलाओं के पक्ष में किया जाएगा।

सैनिकों और पूर्व सैनिकों को भी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को भी बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 25 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार यदि संपत्ति का मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक होगा, तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री OP Choudhary की पहल पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया था।

रियल एस्टेट सेक्टर को मिल सकता है फायदा

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से राज्य के प्रॉपर्टी बाजार में तेजी आ सकती है। महिलाओं और सैनिक परिवारों के बीच संपत्ति खरीदने की मांग बढ़ने से रजिस्ट्री की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। इससे बाजार में निवेश और नकदी प्रवाह भी बढ़ सकता है।

अधिसूचना में क्या कहा गया

जारी अधिसूचना के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 78 के तहत राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए महिलाओं के पक्ष में निष्पादित संपत्ति अंतरण दस्तावेजों पर लागू पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की है। सरकार ने रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करते हुए महिलाओं को यह विशेष राहत प्रदान की है।


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