
Kolkata Law College Rape Case: पश्चिम बंगाल में एक लॉ की छात्रा के साथ गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। इस जघन्य अपराध में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें कॉलेज के दो वर्तमान छात्र और एक पूर्व छात्र शामिल हैं। यह घटना 25 जून की शाम करीब 7 बजकर 30 मिनट से रात 10 बजकर 50 मिनट के बीच घटित हुई। पीड़िता की दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, इस मामले में मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा है, जो कॉलेज का पूर्व छात्र है और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (TMCP) की यूनिट का अध्यक्ष भी रह है।
मुख्य आरोपी ने बनाया शादी दवाब:
महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। जब पीड़िता ने यह बताया कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है, तो आरोपी ने उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने और उसके माता-पिता को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के बॉयफ्रेंड को कॉलेज के अंदर बंद करके और उसके साथ मारपीट की।
गॉर्ड रूम में किया गैंगरेप :
पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया, “आरोपियों ने मुझ पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। मैंने इसका विरोध किया और उन्हें खुद से दूर हटाया। मैं रोने लगी और उनसे विनती की कि मुझे छोड़ दें। मैंने बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बेहद प्यार करती हूं, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी।”
उसने आगे कहा, “मैंने उनके पैरों पर गिरकर कहा कि मुझे जाने दें, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। घबराहट के चलते मेरी सांसें फूलने लगीं। मैंने उनसे अस्पताल ले चलने के लिए बोला फिर भी उन्होंने अनसुना कर दिया। इसके बाद वे मुझे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले गए और वहां मेरे साथ गैंगरेप किया।”
आरोपियों ने दी धमकी :
पीड़िता ने बताया आरोपियों ने इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। उन्होंने मुझे डराया-धमकाया कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया या बाहर जाकर कुछ कहा, तो यह वीडियो सभी को दिखा देंगे। जब मैं कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्होंने मुझ पर हॉकी स्टिक से हमला करने की कोशिश की। मैं न्याय चाहती हूं।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान :
राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर तीन दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पुलिस आयुक्त को चिंता व्यक्त करते हुए बीएनएसएस के संबंधित प्रावधानों के तहत त्वरित और समयबद्ध जांच करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने पीड़िता को बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजा देने के साथ-साथ पूर्ण चिकित्सा, मानसिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है। इस मामले के तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि यह वारदात पूर्व नियोजित थी।