रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 31 दिसंबर को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम और दूरगामी फैसले लिए गए। कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में 23 जनवरी 2026 से रायपुर महानगरीय क्षेत्र में पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) प्रणाली लागू करने पर मुहर लगाई गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय राजधानी की कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, त्वरित और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
वाहन विक्रेताओं और खरीदारों को मिलेगा लाभ:
ऑटो एक्सपो में वाहनों पर 50% लाइफ टाइम रोड टैक्स में छूट कैबिनेट ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी और इसका लाभ पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं और खरीदारों को मिलेगा।
पुलिस मुख्यालय में OSD का नया पद:
कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) का एक नया पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 में एक वर्ष की अवधि के लिए सृजित करने की स्वीकृति भी प्रदान की है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को राहत, ऋण पर शासन की गारंटी मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से खरीद के लिए ऋण उठाने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी है।
लघु वनोपज और मिलेट्स को बढ़ावा:
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं, कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की मंजूरी अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के लिए ₹30 करोड़ का एकमुश्त ब्याज मुक्त ऋण राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की ₹55.69 करोड़ की पूर्ण अदायगी का अनुमोदन इससे राज्य को हर साल लगने वाले ₹2.40 करोड़ ब्याज भार से मुक्ति मिलेगी और ₹229.91 करोड़ की गारंटी देनदारी समाप्त होगी।
उसना मिलिंग पर बढ़ा प्रोत्साहन:
उसना मिलिंग प्रोत्साहन राशि ₹20 से बढ़ाकर ₹40 प्रति क्विंटल मिलरों के लिए पात्रता अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे निवेश प्रक्रिया सरल होगी, स्थायी रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इस बीच राइस मिलर्स को बड़ी राहत दी है, और धान उपार्जन और परिवहन से जुड़ी बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क 0.25% से घटाकर 0.05% कर दिया गया है, जिससे राइस मिलर्स को आर्थिक राहत मिलेगी।